समाचार पत्रों में नाबालिक विधि विरूद्ध बालकों के नाम प्रकाशित करना निषेध

किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 74 अन्तर्गत किसी भी ऐसे किशोर का जिसके द्वारा विधि के विरूद्ध कार्य किया गया हो या किसी अपराध का शिकार हुआ हो के नाम का प्रगटन किसी भी मीडिया हाउस द्वारा नही किया जाना है, जे जी एक्ट 2015 के अघ्याय 9 की धारा 74 बालक की पहचान प्रगटन का प्रतिषेध करती है। इसका उलंघन करने पर धारा 74(3) की उपधारा(1) उपबन्धों का उल्‍लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 2 लाख रूपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा।
    बालक की पहचान प्रकटन का प्रतिषेध-(1) किशोर न्याय अधिनियम, 2015 किसी जॉच या अन्वेषण या न्यायिक प्रक्रिया के बारे में किसी समाचार पत्र, पत्रिका या समाचार पृष्ट या दृष्य- श्रव्य माध्यम या संचार के किसी अन्य रूप में की किसी रिर्पोट में ऐसे नाम, पते या विद्यालय या किसी अन्य विशिष्टि को प्रकट नही किया जाएगा। जिससे विधि का उल्लंघन करने वाले बालक या देखरेख और संरक्षण के जरूरतमन्द बालक  या किसी बाल पीडित या किसी अपराध के साक्षी की, जो तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन ऐसे मामले में अन्तर्वलित है, पहचान हो सकती है और न ही ऐसे बालक का चित्र प्रकाशित किया जाएगा।


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