न्यायालय परिसर में तम्बाकू एवं बीडी का सेवन करते हुये पाये जाने पर पटवारी समेत चार लोगों को अर्थदंड से दंडित किया

  जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुना श्री राजेश कुमार कोष्टा के द्वारा न्यायालय परिसर को धूम्रपान मुक्त करने संबंधी निर्देश के अनुक्रम में जिला रजिस्ट्रार, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया के द्वारा न्यायालयीन परिसर का निरीक्षण करने के दौरान न्यायालय परिसर में तम्बाकू एवं बीडी का सेवन करते हुये पाये जाने पर पटवारी समेत चार लोगों को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम 2003 (कोटपा एक्ट) की धारा 4 के अंतर्गत दोषी पाते हुये अर्थदंड से दंडित किया। 
    न्यायालय परिसर में तंबाकू एवं गुटखा का सेवन करते हुये पकडे जाने पर पटवारी कैलाश नारायण शर्मा पुत्र गैंदालाल शर्मा निवासी वार्ड क्रमांक 24 रूठियाई तहसील राधौगढ़ पर सौ रूपये का अर्थदण्ड तथा बीडी का सेवन करते हुये पाये जाने पर पप्पू उर्फ रूपसिंह कुशवाह, संतोष पुत्र दौलतराम कुशवाह निवासी खिरिया थाना बदरवास, तौरन पुत्र कन्ना नायर निवासी फतेहगढ पर पचास-पचास रूपये का अर्थदण्ड जिला रजिस्ट्रार, न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री कौशलेन्द्र सिंह भदौरिया के द्वारा किया गया है। 
    उल्‍लेखनीय है कि जिला न्यायाधीश के आदेशानुसार जिला न्यायालय परिसर को तम्बाकू एवं धूम्रपान प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है तथा इस संबंध में न्यायालय परिसर में जगह-जगह फ्लैक्स भी लगवाये गये हैं।


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