वर्ष 2019-20 के लिए 100 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। 

जिले के गरीबी रेखा से जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनान्तर्गत लघु कुटीर उद्योग/ परम्परागत व्यवसाय/मनिहारी/हाथ ठेला के लिए ऋण हेतु आवेदन पत्र लक्ष्यपूर्ति तक आमंत्रित किए गए है। वर्ष 2019-20 के लिए 100 हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। 
    कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित भिण्ड ने बताया कि इच्छुक बेरोजगार युवा लघु कुटीर उद्योग/ परम्परागत व्यवसाय/ मनिहारी/हाथ ठेला के लिए स्थापित करने के लिए ऋण लेना चाहते है, तो वे अंत्यावसायी कार्यालय भिण्ड से आवेदन प्राप्त कर आवश्यक अभिलेखों के साथ कार्यालय में जमा करें। उन्होंने बताया कि बीपीएल कार्डधारी बेरोजगार युवको को 20 हजार से 50 हजार रूपए तक बैंक ऋण प्रदान किया जाएगा। जिस पर शासन नियमानुसार अनुदान भी दिया जाएगा। जिसके लिए आवेदक आवेदक जिले का मूलनिवासी होकर बीपीएल श्रेणी का हो। आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। आवेदन दिनांक को आवेदक की उम्र 18-55 वर्ष के मध्य हो। आवेदक/परिवार का सदस्य शासकीय/अशासकीय सेवा में न हो। आवेदक किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या वित्तीय संस्था का अशोधी (डिफॉल्टर) न हो। आवेदक ऐसी किसी शासकीय योजना के अंतर्गत पूर्व में ऋण/अनुदान की सहायता प्राप्त न की हो।        


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