शिविर के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर रही आंगनवाडी सहायिकाओं को घरेलू हिंसा एवं कन्या भ्रूण हत्या से बचाव हेतु विस्तृत जानकारी दी।


  जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष श्री प्रभात कुमार मिश्रा द्वारा आंगनबाड़ी प्रशिक्षण केन्द्र में कन्या भ्रूण हत्या एवं पास्को एक्ट विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में  सुश्री अपूर्वा ताम्रकार, भारती केसरी, खालिदा तनवीर, प्रशिक्षु न्यायाधीश, उपस्थित रहे।  
    शिविर में मुख्य अतिथि सुश्री अपूर्वा ताम्रकार, ने कन्या भ्रूण हत्या एवं पास्को एक्ट विषय पर प्रकाश डालते हुये अपने उद्बोधन में कहा, कि वर्तमान समय में पुरूषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या कम है और लिंगानुपात कम हुआ है। किसी महिला का बिना किसी कारण के गर्भपात कराना दण्डनीय अपराध है और प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण कर, कन्या भ्रूण हत्या को भी अपराध घोषित किया गया है। महिलाओं को उनके प्रति किये जा रहे उक्त कृत्यों का विरोध करना चाहिये तथा विभिन्न कानूनों की जानकारी प्राप्त कर, अपराध को रोकना चाहिये।
     महिलाओं के संरक्षण के लिये कई अधिनियम बनाये गये है किंतु महिलाओं को उनके अधिकारों एवं कानूनी जानकारी नहीं होने के कारण महिलाये अपने प्रति हो रहे अत्याचार को निरंतर सहती रहती है। घरेलू हिंसा अधिनियम में महिलाओं को न्यायालय द्वारा भरण-पोषण के साथ-साथ निवास, प्रतिकर, संरक्षण आदि आदेश प्रदान किये जाते है। उक्त विशेष अधिनियम में आदेश पालन नहीं करने पर दण्ड के प्रावधान भी है। साथ ही उपस्थित समस्त आंगनवाडी सहायिकाओं को यह विश्वास दिलाया कि घरेलू हिंसा से संबंधित कोई घटना आपके साथ अथवा आपके आस-पास यदि किसी महिला के साथ घटित होती है, तो कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजगढ़ से संपर्क करें। निश्चित् ही आपको घरेलू हिंसा से बचाव अथवा न्याय दिलाने में विधिक सेवा संस्था सहयोग करेगी। 
     शिविर के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कर रही आंगनवाडी सहायिकाओं को घरेलू हिंसा एवं कन्या भ्रूण हत्या से बचाव हेतु विस्तृत जानकारी दी तथा प्राप्त जानकारी को अपने क्षेत्रों में जाकर प्रचार-प्रसार हेतु आश्वासन दिया।


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