बोतल,कन्टेनर,केन या अन्य किसी प्रकार से खुला पेट्रोल/डीजल प्रदाय नही किया जावेगा। 

झाबुआ जिले में कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए। कलेक्टर श्री प्रबल सिपाहा एव अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला झाबुआ मध्यप्रदेश मोटर रिस्प्ररिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल आदेश 1980 की कंडिका-10 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए। जिले के समस्त  पेट्रोल/डिजल पम्प डीलरो को आदेशित किया है कि पेट्रोल/डीजल का प्रदाय केवल वाहनो में ही करना सुनिश्चित करे। बोतल,कन्टेनर,केन या अन्य किसी प्रकार से खुला पेट्रोल/डीजल प्रदाय नही किया जावेगा। 


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