पशु पालक द्वारा फोन करने पर घर पहुंच उपचार सेवा हेतु प्रति पशु 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है ।

म.प्र. शासन की पशु धन संजीवनी 1962 योजना के अंतर्गत अब शासन द्वारा टोल फ्री नम्बर 1962 पर पशु पालक द्वारा फोन करने पर घर पहुंच उपचार सेवा हेतु प्रति पशु 100 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। अतः अब पशु पालक को पशु धन संजीवनी 1962 पर कॉल कर उपचार करने हेतु बुलाने पर प्रति पशु 100 रु. का भुगतान करना होगा। विभाग द्वारा शुल्क प्राप्ति रसीद भी पशु पालक को दी जायेगी


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