17 विधायकों के अयोग्य होने पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर

सुप्रीम कोर्ट ने जनता दल सेक्युलर और कांग्रेस गठबंधन की सरकार से बाग़ी बने 17 विधायकों को अयोग्य ठहराने के स्पीकर के फ़ैसले को सही ठहराया है.


इन विधायकों के बाग़ी बनने के कारण ही कर्नाटक में जेडीएस और कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी के येदियुरप्पा को सरकार बनाने का मौक़ा मिला था.


हालांकि कोर्ट ने कर्नाटक विधानसभा के स्पीकर के उस फ़ैसले को रद्द कर दिया है जिसमें इन पर 2023 तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी गई थी.


इनमें से 14 विधायक कांग्रेस के हैं और तीन विधायक जेडीएस के हैं.


स्पीकर ने जुलाई में दलबदल क़ानून के आधार पर विधायकों को अयोग्य ठहराया था. स्पीकर ने जब इन विधायकों को अयोग्य ठहराया था तो यह भी कहा था कि वो इस विधानसभा के कार्यकाल ख़त्म होने तक कोई चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. स्पीकर के इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य ठहरा दिया है.


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