40 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रामपुर बघेलान द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान के अनुसार कोटर एवं रामपुर बघेलान तहसील के 10 व्यक्तियों को 40 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। 
    अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोटर तहसील के ग्राम गोरइया निवासी रामलाल मल्लाह को पुत्री की सर्प काटने से, ग्राम देवरा निवासी राजकरण साकेत को पुत्र की नहर में डूबने से, चितगढ निवासी राजकुमार आदिवासी को पुत्री की बिच्छू के काटने से, सोनवर्षा निवासी जितेन्द्र साकेत को पत्नी की सर्प काटने से, कोटर निवासी रोहणी कुशवाहा को पिता की सर्प के काटने से, बिहरा निवासी रामाधार साहू को मां की नदी में डूबने से मृत्यु होने पर तथा रामपुर बघेलान तहसील के ग्राम बेला निवासी गिरजा प्रसाद द्विवेदी को पत्नी की सर्प के काटने से, गौहारी निवासी राकेश कोल को पुत्र की सर्प के काटने से, गौहारी निवासी विद्यावती चौधरी को पति की नदी में डूबने से एवं मरौहा निवासी ललवा पाल को पुत्र की पानी में डूबने से मृत्यु होने पर प्रत्येक को 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।


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