कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मोहित बुंदस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर छतरपुर जिले में स्थित सभी पटाखा और विस्फोटकों की दुकानें तत्काल प्रभाव से सील करने के निर्देश दिए हैं। पटाखे चलाने सहित इनके व्यक्तिगत और व्यवसायिक विक्रय पर भी रोक लगाई गई है।
इसके अलावा किसी व्यक्ति द्वारा मिट्टी तेल और डीजल-पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ बोतल अथवा केन में लेकर सार्वजनिक स्थानों पर चलना भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश आगामी 30 दिसम्बर 19 तक प्रभावशील रहेगा।
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