चिन्‍मयानंद केस: पीड़िता को फिलहाल राहत नहीं, जमानत अर्जी पर सुनवाई अब 29 को

प्रयागराज 
पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एलएलएम की छात्रा को फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट ने पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई 29 नवम्बर तक टाल दी है। पीड़िता को अब अगली सुनवाई तक जेल में ही रहना होगा। 

हाईकोर्ट में बुधवार को पीड़ित छात्रा की जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई जिसमें उनके वकीलों ने उन्हें निर्दोष बताते हुए जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की। लेकिन राज्य सरकार की ओर से आपत्ति दर्ज कराने के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने की मोहलत दे दी है। राज्य सरकार को अब अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करना होगा। 

सुनवाई के दौरान यौन शोषण के आरोपी स्वामी चिन्मयानंद की ओर से भी उनके वकील ने अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। जस्टिस मंजू रानी चौहान की एकल पीठ में मामले की सुनवाई की हुई। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 29 नवंबर की तारीख तय की है। 

गौरतलब है कि स्वामी चिन्मयानंद की सीडी बनाकर उनसे पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में पीड़ित छात्रा भी जेल की सलाखों के पीछे चली गई है। वहीं, स्वामी चिन्मयानंद की जमानत अर्जी पर 8 नवंबर को हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एसआईटी जांच की मानीटरिंग कर रही डिविजन बेंच में 28 नवंबर को मामले की सुनवाई की डेट लगी है। वहीं, पीड़िता की ओर से एक एप्लीकेशन हाईकोर्ट में दाखिल की गई है। इसमें मामले की जांच कर रही एसआईटी पर परिजन को पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया है। इस अर्जी पर भी पीड़िता की जमानत अर्जी के साथ ही 29 नवंबर को सुनवाई होगी। 


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