SC के एक वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को भेजा कानूनी नोटिस

नई दिल्ली। तीस हजारी बवाल व साकेत कोर्ट के बाहर पुलिसकर्मी की पिटाई के बाद दिल्ली पुलिस के जवान मंगलवार को पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे। इस प्रदर्शन पर पुलिस के आला अधिकारियों के द्वारा किसी तरह की कार्रवाई न किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक को कानूनी नोटिस भेजा है।


इस कानूनी नोटिस के जरिए वकील ने पूछा है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बलों ने प्रदर्शन किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वरुण ठाकुर नाम के इस वकील ने अपने नोटिस में ये भी जिक्र किया है कि इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाना सीधे-सीधे पुलिस बल(रिस्ट्रिक्शन ऑफ राइट्स) एक्ट 1966 के सेक्शन 3(1) (a)(b)(c) और 3(2) का उल्लंघन है। इन धाराओं के अनुसार पुलिस बल को इस तरह की किसी भी गतिविधि में भाग लेने से मनाही है। इसके बावजूद पूरे दिन ये लोग सार्वजनिक स्थलों पर अवैध गतिविधि करते रहे।


नोटिस में आगे लिखा है कि पुलिस बल द्वारा इस तरह की गतिविधि हमारे जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए खतरा है। इसलिए यह मांग की जा रही है कि प्रदर्शन करने वाले पुलिस बलों पर त्वरित कार्रवाई की जाए।


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