6 माह की अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई

    जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग चौधरी ने अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने पर पुलिस थानों में विभिन्न धाराओं में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने के कारण पुलिस अधीक्षक ग्वालियर के प्रतिवेदन पर 10 असमाजिक तत्वों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की है। 
    जिला मजिस्ट्रेट ग्वालियर श्री अनुराग चौधरी ने पुलिस अधीक्षक ग्वालियर से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा-5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिव नगर कुम्हरपुरा थाना थाठीपुर निवासी शिवम बाल्मिक पुत्र रामस्वरूप बाल्मिक, सैनिक कॉलोनी पिन्टो पार्क थाना गोले का मंदिर निवासी मनोज दीक्षित पुत्र दया शंकर दीक्षित, पदमपुर खैरिया थाना महाराजपुर निवासी परमाल सिंह लोधी पुत्र कालका सिंह, आपागंज थाना माधोगंज निवासी गोरे खां पुत्र हमीद खां को 6 माह के लिए जिला बदर किया है।
    इसी प्रकार नदरिया की माता गुडा थाना माधोगंज निवासी दिलीप उर्फ दीपक बाल्मिक, ग्राम महलगांव थाना विश्वविद्यालय निवासी मुत्तू उर्फ रफीख खां, ग्राम निरावली थाना पुरानी छाबनी निवासी नरेश रावत पुत्र सुगर सिंह रावत, ग्राम जलालपुर थाना पुरानी छाबनी निवासी देवेन्द्र सिंह पुत्र अर्जुन सिंह,  इन्द्रा नगर थाना हजीरा निवासी नरेन्द्र सिकरवार पुत्र बनवारी सिंह सिकरवार, कैलास टॉकीज के पास नई सडक थाना इंदरगंज निवासी धर्मेन्द्र उर्फ टेनी पुत्र सतीष जैन को भी जिला ग्वालियर एवं उसके निकटवर्ती जिले भिण्ड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, श्योपुर, गुना तथा अशोकनगर जिले की सीमाओं से 6 माह की अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही की गई है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि जिलों की सीमाओं से बाहर चले जाने के पश्चात अपने-अपने  निवास स्थान की सूचना प्रति माह रजिस्ट्रर्ड डाक से संबंधित थाने को आवश्यक रूप से देंगे। 


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