युवा उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिये आयकरदाता होना आवश्यक नहीं


 



अब युवा उद्यमी योजना का लाभ लेने के लिये आयकरदाता होना आवश्यक नहीं होगा। आयकर न देने वाले नौजवान भी इस योजना का लाभ ले सकते है। इस योजना के तहत उद्योग विभाग द्वारा 2 करोड़ रूपये तक का ऋण देने का प्रावधान है। सरकार द्वारा इस नियम को शिथिल करने के बाद अब युवाओं को काफी सुविधा होगी। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित युवा उद्यमी योजना में लोगों को स्वरोजगार देने के लिये ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत युवाओं को 10 लाख रूपये से लेकर 2 करोड़ रूपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती हैं। इसके साथ ही इस योजना में सरकार ब्याज में छूट देने के साथ ही सब्सिडी भी देती है। इस योजना का लाभ लेने के लिये पूर्व में आयकरदाता होने की शर्त थी। योजना के तहत ऋण स्वीकृत करता था जो आयकरदाता होते थे। लेकिन प्रदेश सरकार ने अब इस शर्त को हटा दिया है। सरकार द्वारा जारी की गई नई नीति में अब आयकरदाता न होने पर भी युवा इस योजना का लाभ ले सकते है। इसके कारण अभी कई युवा योजना से वंचित हो रहे थें।


मिलेगी राहत

    पूर्व में आयकरदाता की शर्त होने के कारण वह लोग ही योजना का लाभ ले पाते थे, जो पहले से संपन्न है। और व्यापार जगत से जुड़े है। लेकिन अब दूसरे नये लोगों को भी इस योजना के तहत बड़ा ऋण लेने की सुविधा होगी। वहीं कुछ पुराने अच्छे युवा उद्यमी भी अपने रोजगार का इस योजना के तहत विस्तार कर पाएंगें।
 



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