मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवाओं तथा महिलाओं को स्वयं का रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से 50 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही योजना लागत की स्वीकृत इकाई पर 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रूपए अनुदान प्रदान किया जाएगा। मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए। साथ ही आवेदक को जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। आवेदक पूर्व में किसी बैंक या शासकीय संस्था से डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए कार्यालयीन समय में कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कलेक्ट्रेट कार्यालय कमरा नम्बर-56 में या मोबाईल नम्बर 9131533590 पर सम्पर्क किया जा सकता है। आवेदक SCWELFARE.MPONLINE.GOV.IN पर 30 नवम्बर 2019 नियत तिथि तक आवेदन कर सकते है। |
भोपाल में लोन ऐप के झांसे में फंसे एक शख्स ने अपने पूरे परिवार सहित खुदकुशी कर ली। आत्महत्या करने वाले पति-पत्नी ने अपने बच्चों को जहर पिलाकर खुद फांसी लगा ली। भोपाल: कर्ज के दुष्चक्र में फंसे परिवार ने की आत्महत्या, बच्चों को जहर देकर पति-पत्नी ने लगाई फांसी भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां कर्ज के दुष्चक्र में फंसे एक पति-पत्नी ने अपने दो बच्चों के साथ मौत को गले लगा लिया। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी ने पहले अपने बच्चों को जहर दिया और इसके बाद खुद फांसी लगा ली। परिवार के इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे की वजह कर्ज बताया जा रहा है। मामला भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के नीलबड़ इलाके का है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट और सल्फास की गोलियों का पैकेट भी मिला है। एसीपी चंद्र प्रकाश पांडे के मुताबिक पहले 8 साल और 3 साल के बच्चों को सल्फास की गोलियां दी गयीं और उसके बाद पति-पत्नी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस के अनुसार मृतक निजी इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता था, लेकिन कुछ नुकसान होने के चलत...
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