बाबरी मस्जिद गिराए जाने की साज़िश रचने वालों पर फैसला आना अभी बाकी: रामदत्त त्रिपाठी

40 दिनों तक लगातार चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने बाबरी मस्जिद-राम जन्मभूमि ज़मीन विवाद का फ़ैसला सुना दिया. पांचों न्यायधीशों ने सर्वसम्मति से 2.77 एकड़ की पूरी विवादित ज़मीन हिंदू पक्ष के हवाले करने का आदेश दिया जबकि मुसलमानों को अयोध्या में ही पांच एकड़ ज़मीन देने के लिए कहा है.


सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वो मंदिर निर्माण के लिए तीन महीने के भीतर ट्रस्ट बनाए. लेकिन वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी ने सवाल उठाया कि, बाबरी मस्जिद गिराए जाने की साज़िश रचने वालों को सज़ा कब मिलेगी।


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