सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुरान से 26 आयतें हटाने की याचिका, याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, कहा-वास्तव में तुच्छ याचिका है

सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुरान से 26 आयतें हटाने की याचिका, याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, कहा-वास्तव में तुच्छ याचिका है नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक धर्म ग्रंथ क़ुरान की 26 आयतों को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर पचास हज़ार रुपये का ज़ुर्माना भी लगाया है। जानकारी के लिये बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए जनहित याचिका दायर कर दी थी। इस याचिका पर मुस्लिम संगठनों के साथ-साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी, और याचिकाकर्ता पर कार्रावाई करने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर ज़ुर्माना लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस विवादित याचिक पर सुनवाई करते हुए जस्टिस फली नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर ज़ुर्माना लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वास्तव में तुच्छ याचिका है. याचिका में वसीम रिज़वी ने आरोप लगाया था कि इन्‍हीं आयतों को कोट करके दुनिया के लोग आतंकी बनाए जाते हैं। वसीम रिजवी की याचिका के बाद पिछले दिनों एक इस्‍लामी सम्‍मेलन, जिसमें शिया और सुन्‍नी समुदाय के उलेमा शामिल हुए थे, में रिजवी को इस्‍लाम से खारिज कर दिया गया था और फरमान जारी किया गया था कि मुल्‍क के किसी क्रबिस्‍तान में रिज़वी को दफन नहीं होने दिया जाएगा। वसीम रिजवी इस समय अंडरग्राउंड है। उसने कहा कि परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, पत्‍नी, बच्‍चों, भाई सबने साथ छोड़ दिया है। वसीम रिज़वी के भाई ने वीडियो जारी कर कहा कि वसीम से परिवार का संबंध नहीं है। वह नहीं आता, वह इस्‍लाम विरोधी हो गया है और वह जो कह रहा है, उसका परिवार से कोई संबंध नही है।

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