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सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुरान से 26 आयतें हटाने की याचिका, याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, कहा-वास्तव में तुच्छ याचिका है
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की कुरान से 26 आयतें हटाने की याचिका, याचिकाकर्ता पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, कहा-वास्तव में तुच्छ याचिका है
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक धर्म ग्रंथ क़ुरान की 26 आयतों को हटाने वाली याचिका खारिज कर दी है। इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर पचास हज़ार रुपये का ज़ुर्माना भी लगाया है। जानकारी के लिये बता दें कि शिया वक्फ बोर्ड पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए जनहित याचिका दायर कर दी थी। इस याचिका पर मुस्लिम संगठनों के साथ-साथ राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने भी आपत्ति दर्ज कराई थी, और याचिकाकर्ता पर कार्रावाई करने की मांग की थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर ज़ुर्माना लगा दिया है।
सुप्रीम कोर्ट में दायर इस विवादित याचिक पर सुनवाई करते हुए जस्टिस फली नरीमन, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस हृषिकेश रॉय की बेंच ने इस याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर ज़ुर्माना लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि वास्तव में तुच्छ याचिका है.
याचिका में वसीम रिज़वी ने आरोप लगाया था कि इन्हीं आयतों को कोट करके दुनिया के लोग आतंकी बनाए जाते हैं। वसीम रिजवी की याचिका के बाद पिछले दिनों एक इस्लामी सम्मेलन, जिसमें शिया और सुन्नी समुदाय के उलेमा शामिल हुए थे, में रिजवी को इस्लाम से खारिज कर दिया गया था और फरमान जारी किया गया था कि मुल्क के किसी क्रबिस्तान में रिज़वी को दफन नहीं होने दिया जाएगा।
वसीम रिजवी इस समय अंडरग्राउंड है। उसने कहा कि परिवार ने मेरा साथ छोड़ दिया, पत्नी, बच्चों, भाई सबने साथ छोड़ दिया है। वसीम रिज़वी के भाई ने वीडियो जारी कर कहा कि वसीम से परिवार का संबंध नहीं है। वह नहीं आता, वह इस्लाम विरोधी हो गया है और वह जो कह रहा है, उसका परिवार से कोई संबंध नही है।
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने राज्य के कई शहरों में लॉक डाउन की अवधि को बढ़ाया
भोपाल
मध्य प्रदेश की शिवराज सिंग चौहान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के कई शहरों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। शुक्रवार को 24 घंटे में करीब 5 हजार नए कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद यह निर्णय लिया गया है। जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक के बाद 12 शहरों में लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया। इनमें इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और विदिशा भी शामिल हैं। प्रदेश सरकार इसके लिए शनिवार शाम तक आदेश जारी कर सकती है।
फैसले में कहा गया है कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए बड़वानी, राजगढ़, विदिशा जिलों के शहरी और ग्रामीण इलाकों में 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लाॅकडाउन जारी रहेगा। इंदौर, राऊ, महू, शाजापुर और उज्जैन जिले के सभी शहरों में भी 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लाॅकडाउन लगाए रखने का निर्णय लिया गया है। सरकार ने जबलपुर शहर, बालाघाट, नरसिंहपुर और सिवनी जिलों में 12 अप्रैल की रात से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का फैसला किया है।
प्रदेश के कई शहरों में 7 से 10 दिनों का लॉकडाउन पहले से ही लागू है। रतलाम में 9 अप्रैल को ही 9 दिन का लॉकडाउन लगाया गया। यह 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। छिंदवाड़ा में 8 अप्रैल की रात 8 बजे से 7 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन जारी है। खरगोन, कटनी और बैतूल में भी 17 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन का फैसला पहले ही लिया जा चुका है।
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