बाल विवाह कानूनी अपराध है इसके लिये विवाह में शामिल सभी लोगों को 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है

     गुरुवार शाम को चाइल्ड लाइन के माध्यम से रात्रि में पेट्रोल पंप के पास वार्ड क्र.10 में बाल विवाह होने की सूचना प्राप्त हुई। जिला कार्यक्रम अधिकारी देवेन्द्र सुंदरियाल ने परियोजना अधिकारी अमित यादव को मौके पर जाकर बाल विवाह रोकथाम करने के निर्देश दिए।
      परियोजना अधिकारी श्री अमित यादव द्वारा बाल विवाह रोकथाम दल के लिए गठित दल जिसमें संबंधित सेक्टर खनियाधाना-1 की पर्यवेक्षक उमा वर्मा, पर्यवेक्षक कुसुम मेवार एवं प्रियंका यादव की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची। टीम के साथ थाना खनियाधाना से सब इंस्पेक्टर व अन्य पुलिस बल के साथ दल विवाह स्थल पर पहुंचा तथा वर-वधू के माता-पिता को दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा। किन्तु उन्होंने दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए और परिजनों ने स्वीकार किया कि वर-वधू दोनों ही विवाह योग्य आयु को पूर्ण नहीं करते हैं।
      गठित दल द्वारा वर-वधू के अभिभावकों को समझाइस दी गई कि बाल विवाह कानूनी अपराध है इसके लिये विवाह में शामिल सभी लोगों को 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है। टीम के परामर्श उपरांत वर-वधू के अभिभावकों तथा उपस्थित समाज जनों के द्वारा पंचनामा पर हस्ताक्षर कर निर्धारित आयु पूर्ण होने से पूर्व विवाह न करने का वचन दिया। मौके पर मौजूद लोगों को टीम के द्वारा बाल विवाह के दुष्परिणामों से परिचित कराते हुए सजा के प्रावधानों की जानकारी दी गई।


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